कंपनियां नई सूचना दो दिन के अंदर वेबसाइट पर डालें : सेबी

कंपनियां नई सूचना दो दिन के अंदर वेबसाइट पर डालें : सेबी

नई दिल्ली:

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों से कहा कि वे कोई भी नई सूचना अपनी वेबसाइट पर दो कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध कराएं। जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जानी हैं उनमें मीडिया कंपनी या उनकी सहयोगी कंपनियों के साथ समझौते का ब्योरा भी शामिल है।

इस पहल से निवेशकों को कंपनियों और उनके कारोबार के बारे में ताजा सूचना प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, सूचीबद्ध इकाइयां किसी भी तरह की सूचना में बदलाव की तारीख से दो कार्यदिवस के भीतर बदलाव करेंगी।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

सूचीबद्ध कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वेबसाइट की सूचना सही है। यह निर्देश सेबी के नए सूचीबद्धता नियम का हिस्सा है। इससे पहले के सूचीबद्धता समझौते में वेबसाइटों पर सूचना की उपलब्धता का जिक्र तो है, लेकिन ऐसा कितने दिन में होना चाहिए, इसका ब्योरा नहीं है। कंपनी के नाम में बदलाव के संबंध में सेबी ने कहा है कि वेबसाइट पर साल भर तक नए और पुराने दोनों नामों का जिक्र होना चाहिए।