यह ख़बर 29 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने बेल्लारी में खनन पर लगाई रोक

खास बातें

  • कर्नाटक के बेल्लारी में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि खनन की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है।
नई दिल्ली:

कर्नाटक के बेल्लारी में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनन की वजह से यहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि बेल्लारी में बीजेपी के रेड्डी बंधुओं की खानें हैं। उनकी ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी पर यहां अवैध खनन के कई आरोप लगते रहे हैं और इस फैसले से उनको करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने जांच के बाद रोक की सिफारिश की थी। इसी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक का आदेश दिया। बेल्लारी इलाके में 148 खानें हैं जिनमें से 98 जंगलों में हैं और इन्हें ही लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि खनन की वजह से यहां पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण को बहाल करने की ज़िम्मेदारी डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों का लालच सबको मुसीबत में डाल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन और पर्यावरण मंत्रालय से भी आगे कई जवाब मांगे हैं।


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