यह ख़बर 21 जुलाई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

नए पेट्रोल पंप आवंटन में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण

खास बातें

  • पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मंजूर नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, एससी-एसटी के लिए कोटा घटाकर 22.5 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि 27 प्रतिशत नए पेट्रोल पंप ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
नई दिल्ली:

एक अहम नीतिगत बदलाव के तहत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए नए पेट्रोल पंपों के आवंटन में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। वर्तमान में, नए पेट्रोल पंपों के लिए 25 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के लिए आरक्षित हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मंजूर नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, एससी-एसटी के लिए कोटा घटाकर 22.5 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि 27 प्रतिशत नए पेट्रोल पंप ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शेष 50 प्रतिशत पंप और डीलरशिप खुले या सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाएंगे।

प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत स्थान संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए आरंक्षित होंगे। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों का आवंटन लॉटरी निकालकर किया जाएगा। अभी तक, व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर आवंटन किए जाते रहे हैं।

मंत्रालय के नए दिशानिर्देश के मुताबिक, शारीरिक रूप से अक्षम, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सेना कर्मियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी तीनों वर्गों- एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य प्रत्येक में आरक्षण मिलेगा।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया, पारदर्शिता में सुधार और चयन प्रक्रिया में ईमानदारी लाने के लिए पेट्रोल पंप डीलरशिप का आवंटन लॉटरी निकालकर किया जाएगा।