यह ख़बर 26 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

'किसान, अथॉरिटी और बिल्डर करें आपस में बात'

खास बातें

  • नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
इलाहाबाद:

नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण विवाद में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने किसानों, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों को मौका दिया है कि वो 12 अगस्त तक जमीन की कीमतों पर नए सिरे से बातचीत कर लें। इसके बाद 17 अगस्त को हाइकोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। क़रीब एक दर्जन गांवों के किसानों की याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। उधर, पटवारी गांव को लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि बिल्डर, किसान और अथॉरिटी ज़मीन की कीमत को लेकर 12 अगस्त तक आपस में बातचीत कर लें।कोर्ट आज एक दर्जन के करीब गांवों की दो हज़ार हेक्टेयर ज़मीन से जुड़ी 200 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख, जलालपुर, हैबतपुर, इटेड़ा, रोज़ा याकूबपुर, देवला, घोड़ी बछेड़ा, घघोला और पतवाड़ी गांव के किसानों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। बिसरख गांव में 24 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं हैबतपुर में 4 रोजा याकूबपुर में 11 और इटेड़ा गांव की छह ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं और 10 आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट दांव पर है। आने वाले फैसले से आम्रपाली, सुपरटेक, निराला डेवलपर्स, पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और अरिहंत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है।


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