खास बातें
- 2जी घोटाले में आरोपी डीएमके सांसद कनिमोई और कलईनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है।
New Delhi: 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में आरोपी डीएमके सांसद कनिमोई और कलईनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि की 43 वर्षीय बेटी कनिमोई और कुमार ने अपनी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता वीजी परगसम ने कहा, हमने कनिमोई और कुमार दोनों की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती हुई विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने 8 जून को कनिमोई तथा कुमार की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उनके मजबूत राजनीतिक संपर्क हैं और उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। 2जी मामले में 200 करोड़ रुपये के कथित रिश्वतखोरी के मामले में दूसरे आरोपपत्र में कनिमोई और कुमार को आरोपी बनाया गया है। विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद 20 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कनिमोई और कुमार के कलईनार टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 20-20 प्रतिशत शेयर हैं, जिसे कथित तौर पर शाहिद बलवा की डीबी रियलिटी से घुमावदार रास्ते से 200 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली। चैनल की शेष 60 प्रतिशत हिस्सेदारी डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्मल के पास है, जिन्हें आरोपियों की सूची से बाहर रखा गया है। कनिमोई और कुमार ने 23 मई को निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया।