बैंक में बचत खातों को 31 मार्च तक आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक किया गया है.
खास बातें
- खातों को आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर से जोड़ना जरूरी
- केंद्र सरकार ने बैंक और खाता धारकों को जारी किए निर्देश
- खातों की सुरक्षा के लिए जरूरी प्रक्रिया
लखनऊ: बैंक में आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर दर्ज न कराने का स्थिति में बचत खाता धारकों को 31 मार्च के बाद परेशानी झेलनी पड़ेगी. इस बारे में क्रेंद्र सरकार की ओर से बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. खाताधारकों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूरी कर लें.
केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अब बचत खातों को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. जिन बचत खातों में आधार कार्ड संख्या एवं मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं, उन खाता धारकों को 31 मार्च के बाद खाता संचालित करने में असुविधा हो सकती है.
बैंक प्रबंधक एके शर्मा के अनुसार भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के निर्देश पर समस्त बैंक खाता धारकों को सूचना दी गई है कि 31 मार्च तक अपने बचत खातों में आधार कार्ड संख्या एवं मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करा लें. उनसे कहा गया है कि यह आपके खातों की सुरक्षा के हित में है.
(इनपुट एजेंसियों से)