नई दिल्ली: आईडीबीआई बैंक ने ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से गुहार लगाई है. एनसीएलएटी इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य वरुण मित्रा की पीठ इसकी सुनवाई करेगी.
आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मांगी गई थी. एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 19 मई, 2023 को बैंक की याचिका खारिज कर दी थी. पीठ का कहना था कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 10ए के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है.
इससे पहले ज़ी एंटरटेनमेंट ने शेयर बाजार को सूचित किया कि आईडीबीआई बैंक की ओर से 19 मई के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका एनसीएलएटी की दिल्ली पीठ में दाखिल की गई है.”