यह ख़बर 30 सितंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

SC : हसन अली की जमानत याचिका खारिज

खास बातें

  • काले धन और टैक्स चोरी के मामले में आरोपी हसन अली को अब जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हसन अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली:

काले धन और टैक्स चोरी के मामले में आरोपी हसन अली को अब जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हसन अली को हाईकोर्ट से मिली जमानत शुक्रवार को रद्द कर दी है। केन्द्र ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने ये कहते हुए हसन को जमानत दिए जाने का विरोध किया था कि उसने टैक्स चोरी कर विदेशी बैंकों में काफी काला धन जमा किया है। साथ ही हैदराबाद के निजाम के जेवरों की चोरी मामले में भी हसन अली के खिलाफ जांच चल रही है। इसके अलावा फर्जी पासपोर्ट के मामले में भी वो जांच के घेरे में हैं। दूसरी ओर हसन अली की दलील थी कि उसने अपनी आजादी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और ना ही सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं मानते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी है।


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