सरकार ने चीनी कंपनियों, अन्य विदेशी इकाइयों के 232 ऐप पर प्रतिबंध लगाया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (मेइटी) ने गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद इन ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है.

सरकार ने चीनी कंपनियों, अन्य विदेशी इकाइयों के 232 ऐप पर प्रतिबंध लगाया

चीनी ऐप के लिए प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

सरकार ने सट्टेबाजी, जुए (गैंबलिंग) और अनधिकृत रूप से कर्ज देने में शामिल होने के आरोप में चीन सहित विदेशी इकाइयों द्वारा संचालित 232 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (मेइटी) ने गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद इन ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है. एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘‘सट्टेबाजी, जुए और धन शोधन में शामिल 138 ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश कल शाम जारी किया गया था. इसके अलावा अनधिकृत ऋण सेवा में शामिल 94 ऐप को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी किया गया है. ये ऐप चीन सहित विदेशी इकाइयों द्वारा संचालित किए जा रहे थे. ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे.''

अधिकारी ने प्रतिबंधित किए गए ऐप के नाम नहीं बताए. इस बारे में मेइटी को आधिकारिक रूप से भेजे गए सवालों के जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिले थे.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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