सबसे सस्ता मोबाइल फोन फ्रीडम 251 मुहैया करवाने की घोषणा करने वाली कंपनी रिंगिग बेल्स के पूर्व एमडी मोहित गोयल की जमानत याचिका को एक बार फिर से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है.
अडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार ने शनिवार को मोहित गोयल की जमानत याचिका रिजेक्ट कर दी थी. इसेक बाद उन्होंने एक बार फिर से मोहित गोयल की याचिका उन्हें राहत देने की कोई नई परिस्थिति पैदा न होने के ऑब्जर्वेशन समेत रद्द कर दी है. गोयल के वकील डीएम भल्ला ने तर्क दिया था कि उन्हें इसलिए भी जमानत देनी चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता को उसकी पूरी बची हुई हुई राशि लौटा दी गई है.
बता दें कि मोहित गोयल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. Freedom251 स्मार्टफोन के निर्माता शुरुआत से ही विवादों से घिरे रहे हैं और पिछले दिनों 2 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने का मामल सामने आया था. सितंबर में रिंगिंग बेल्स ने अपने प्रॉडक्ट ऐमेजॉन इंडिया पर बेचने शुरू किए थे.
गाजियाबाद स्थित कंपनी, अयाम इंटरप्राइजेज ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि रिंगिंग बेल्स ने उसके साथ 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. इसी आधार पर गोयल को हिरासत में लिया गया है. गाजियाबाद के पुलिस उपाधीक्षक मनीष मिश्रा के हवाले से न्यूज एजेंसी भाषा ने बताया कि इस मामले में पूछताछ के लिए गोयल को हिरासत में लिया गया है.
प्राथमिकी में अयाम इंटरप्राइजेज ने दावा किया है कि गोयल और उनकी कंपनी के अन्य लोगों ने नवंबर, 2015 में फ्रीडम251 का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने को प्रेरित किया. एफआईआर के मुताबिक, कंपनी का कहना है, ‘हमने रिंगिंग बेल्स को आरटीजीएस के माध्यम से कई बार में 30 लाख रुपए दिए लेकिन उसने हमें महज 13 लाख रुपए कीमत का सामान दिया. बाद में हमें सामान और नकद मिलाकर कुल 14 लाख रुपए वापस मिले.’कंपनी के मालिकों का दावा है कि अपना बकाया 16 लाख रुपए मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी थी.
(प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी से इनपुट)