रेलवे स्टेशनों और रेल में खाने पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी

गाड़‍ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन व पेयों पर पांच प्रतिशत वस्‍तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. 

रेलवे स्टेशनों और रेल में खाने पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

आम आदमी अमूमन महंगाई की मार सबसे ज्यादा झेलता है. अब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा गाड़‍ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन व पेयों पर पांच प्रतिशत वस्‍तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. 

वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को इस बारे में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके. मंत्रालय के इस कदम से गा‍ड़‍ियों, प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों व पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी. 

बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी या इनके लाइसेंसधारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. देश में इस नई कर प्रणाली जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई, 2017 से हुई थी.


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