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आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख, आईएनजी वैश्य पर 55 लाख का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) से जुड़े कुछ निश्चित नियमों का उल्लंघन करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये और आईएनजी वैश्य बैंक पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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NDTV Profit हिंदी11:05 PM IST, 09 Oct 2012NDTV Profit हिंदी
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रिजर्व बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) से जुड़े कुछ निश्चित नियमों का उल्लंघन करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये और आईएनजी वैश्य बैंक पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘ केवाईसी नियमों, मनी लॉन्डरिंगरोधी मानकों, आतंक वित्त पोषणरोधी नियमों पर मनी लॉन्डरिंगरोधी कानून- 2002 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।’ ‘इनमें खाते खोलने के लिए पर्याप्त दस्तावेज एकत्र करने में विफलता, ग्राहक की पहचान के लिए अपर्याप्त प्रक्रियाएं व इकाइयों के नियंत्रण ढांचे की जांच में विफलता शामिल है।’

आरबीआई ने कहा कि ये बैंक इकाइयों के पीछे सही व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने, उचित जांच-पड़ताल करने और उचित जोखिम वर्गीकरण करने में भी विफल रहे। साथ ही इन्होंने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दाखिल करने में भी विलंब किया।

इन बैंकों को जारी कारण बताओ नोटिस पर मिले जवाबों की उचित जांच के बाद रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई की है।

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