गोवा अवैध खनन मामले में कंपनी को 136 करोड़ रुपये का नोटिस

गोवा अवैध खनन मामले में कंपनी को 136 करोड़ रुपये का नोटिस

पणजी:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा में लौह अयस्क के अवैध खनन मामले में अपनी जांच के सिलसिले में विदेशी विनिमय नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक खनन कंपनी को 136 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजा है।

एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शाह आयोग की गोवा में अवैध खनन पर रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून, 1999 के प्रावधानों के तहत लौह अयस्क निर्यातकों द्वारा 2006 से 2012 के दौरान मूल्य को कम कर दिखाने की जांच शुरू की थी।

'मैग्नम मिनरल्स प्राइवेट लि. इनमें से एक कंपनी व निर्यातक है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि कंपनी ने निर्यात का कम मूल्य दिखाते हुए विदेशी अनुषंगियों में निवेश के नाम पर कुल 136.93 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए।'

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बयान में कहा गया है कि संबंधित कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। एक बार उल्लंघन साबित होने पर आरोपियों पर कारण बताओ नोटिस, मूल्य पर तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।