यह ख़बर 21 फ़रवरी, 2014 को प्रकाशित हुई थी

50 फीसदी बकाया बिजली बिल माफ करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले पर पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्होंने 24,000 लोगों के बिजली बिल में रियायत देने की घोषणा की थी।

इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर स्टे लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि केजरीवाल ने अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 तक बिजली बिल का भुगतान न करने वाले लोगों को बिजली बिल में 50 की रियायत दी थी। साथ ही उनके जुर्माने भी माफ कर दिए गए थे।

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इस संबंध में दायर एक याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के समर्थकों को ही रियायत दी है, जिससे लोगों में अराजकता का भाव पैदा होगा।