यह ख़बर 23 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

2-जी मामले में पांचों आरोपियों की याचिका खारिज

खास बातें

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पांच प्रमुख व्यापारिक हस्तियों की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी।
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पांच प्रमुख व्यापारिक हस्तियों की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अजित भरिहोक ने स्वान टेलीकॉम के विनोद गोयनका, यूनिटेक के संजय चंद्रा और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन अधिकारियों -गौतम दोषी, हरि नायर और सुरेंद्र पिपारा को जमानत देने से इनकार कर दिया। पिपारा खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में हैं, जबकि अन्य चारों आरोपी तिहाड़ जेल में हैं। न्यायालय ने आरोपियों और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलें सुनने के बाद नौ मई को इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं के जरिए दूरसंचार कम्पनियों को अवैध लाभ पहुंचाने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ था। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद यह मामला 20 अप्रैल को उच्च न्यायालय पहुंचा था। निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में लगाए गए 'गंभीर आरोप' और पुख्ता सबूतों के आधार पर इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन पांचों आरोपियों को सीबीआई ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन निचली अदालत द्वारा 20 अप्रैल को उनकी जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।


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