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सिटी बैंक मामले में 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने सिटी बैंक गुड़गांव घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
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NDTV Profit हिंदी10:29 AM IST, 30 Oct 2012NDTV Profit हिंदी
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प्रवर्तन निदेशालय ने सिटी बैंक गुड़गांव घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

जानकार सूत्रों ने बताया कि निदेशालय ने इस आशय के आदेश हाल ही में जारी किए। इनके तहत मामले के मुख्य आरोपी शिवराज पुरी के संबंधियों के दो बैंक खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा उसके दो और सहयोगियों की दो संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

आरोप है कि पुरी ने इस बड़े घपले में बैंक के कुछ जमाकर्ताओं व धनाढ्य (एचएनआई) ग्राहकों को 460.91 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। पुरी बैंक में ग्लोबल वेल्थ मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे।

सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने ये आदेश इसलिए जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी इन संपत्तियों का इस्तेमाल या इनसे कोई लाभ नहीं ले सके। आरोपी इस आदेश को सक्षम प्राधिकार में चुनौती दे सकते हैं।

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