यह ख़बर 30 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

सिटी बैंक मामले में 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क

खास बातें

  • प्रवर्तन निदेशालय ने सिटी बैंक गुड़गांव घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने सिटी बैंक गुड़गांव घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

जानकार सूत्रों ने बताया कि निदेशालय ने इस आशय के आदेश हाल ही में जारी किए। इनके तहत मामले के मुख्य आरोपी शिवराज पुरी के संबंधियों के दो बैंक खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा उसके दो और सहयोगियों की दो संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

आरोप है कि पुरी ने इस बड़े घपले में बैंक के कुछ जमाकर्ताओं व धनाढ्य (एचएनआई) ग्राहकों को 460.91 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। पुरी बैंक में ग्लोबल वेल्थ मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने ये आदेश इसलिए जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी इन संपत्तियों का इस्तेमाल या इनसे कोई लाभ नहीं ले सके। आरोपी इस आदेश को सक्षम प्राधिकार में चुनौती दे सकते हैं।