ADVERTISEMENT

PAN कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर यह की

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी. इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी02:35 PM IST, 08 Dec 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी. इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी. सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था.  

पैन कार्ड में कुछ गलती है...? ठीक करवाने के लिए ये स्टेप करें फॉलो

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है."

इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था. इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है.

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है.

VIDEO- बिना आधार अब नहीं खुलेगा बैंक में खाता...



उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था. उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT