खास बातें
- कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तथा ईडी सही ढंग से काम कर रहे हैं और इस समय किसी तरह का हस्तक्षेप जांच को जोखिम में डाल सकता है।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच की प्रभावी निगरानी के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के विचार का मंगलवार को समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय सही ढंग से काम कर रहे हैं और इस समय किसी तरह का हस्तक्षेप जांच को जोखिम में डाल सकता है। न्यायाधीश जी एस सिंघवी तथा ए के गांगुली की खंडपीठ ने यह बात कही। न्यायलय ने कहा, सीबीआई तथा निदेशालय सही दिशा में हैं और अच्छा काम किया है। इस समय किसी तरह का हस्तक्षेप जांच को जोखिम में डाल सकता है। हम लंबित जांच पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सीबीआई को जांच पूरी करने दें। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय का ध्यान काले धन के मामले में अन्य खंडपीठ के फैसले की ओर दिलाया था। जिस पर न्यायालय ने यह टिप्पणी की। एक अन्य खंडपीठ ने काले धन के मामले में एसआईटी गठित की है।