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शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मन्नत रेनोवेशन मामले में बड़ी अपडेट

शाहरुख खान को मन्नत रेनोवेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर याचिका को खारिज किया.

शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मन्नत रेनोवेशन मामले में बड़ी अपडेट
शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत
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नई दिल्ली:

शाहरुख खान के लिए एक अच्छी खबर आई है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के बंगले के रेनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बंगले के रेनोवेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस याचिका से पहले भी रेनोवेशन की इजाजत दी हुई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मंशा पर शक जताया. याचिका करने वाला खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा था. अदालत ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रेनोवेशन को लेकर मिली मंजूरी अब भी वैसी ही बनी रहेगी और काम पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती.

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने दलील दी कि इस मामले को सिर्फ इसलिए अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसमें एक मशहूर फिल्म स्टार शामिल है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले आदर्श हाउसिंग स्कैम का पर्दाफाश किया था और वे एक सम्मानित एक्टिविस्ट हैं. हालांकि, बेंच ने कहा कि वे दूसरी पार्टी के स्टारडम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं. जस्टिस बागची ने कहा, "हम इन सब चीजों से जरा भी प्रभावित नहीं हैं."

चीफ जस्टिस ने कहा कि अधिकारियों ने पाया है कि लागू कानून का काफी हद तक पालन किया गया है. CJI ने टिप्पणी की, "वे वहां रह रहे हैं. अगर वे किसी रिहायशी घर में (एक्सट्रा फ्लोर) बनाना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है. मोटे तौर पर कानून का पालन किया गया है. पड़ोसी या किसी और को इसमें दखल क्यों देना चाहिए?" चीफ जस्टिस ने आगे कहा, "मुझे याचिकाकर्ता की नीयत पर बहुत गंभीर शक है." हालांकि, आलम ने बताया कि NGT ने भी याचिकाकर्ता की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया था.

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