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राम गोपाल वर्मा पर 29.67 करोड़ का बकाया, प्रोडक्शन हाउस की चेतावनी, फिल्मों और OTT राइट्स पर भी संकट!

29.67 करोड़ रुपये के विवाद ने राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. एक्लाटेंट फिल्म्स ने न सिर्फ रकम वसूली के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी अलर्ट कर दिया है.

राम गोपाल वर्मा पर 29.67 करोड़ का बकाया, प्रोडक्शन हाउस की चेतावनी, फिल्मों और OTT राइट्स पर भी संकट!
राम गोपाल वर्मा की बढ़ीं मुश्किलें, 29.67 करोड़ रुपये की वसूली के लिए भेजा गया नोटिस

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ा कानूनी विवाद है. प्रोडक्शन हाउस एक्लाटेंट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने निर्देशक के खिलाफ 29.67 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. कंपनी ने न सिर्फ राम गोपाल वर्मा को रकम चुकाने की चेतावनी दी है, बल्कि फिल्म निर्माताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी उनके साथ किसी तरह का लेन-देन करने से पहले सावधान रहने को कहा है. ऐसे में यह मामला अब फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है.

29.67 करोड़ रुपये का है पूरा मामला

एक्लाटेंट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा को 15 अक्टूबर 2026 को कानूनी नोटिस भेजा गया था. इसमें उनसे कुल 29,67,64,000 रुपये यानी करीब 29.67 करोड़ रुपये की बकाया राशि चुकाने की मांग की गई है. इस रकम में 11,38,92,000 रुपये ब्याज के भी शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि यह बकाया राशि 10 अप्रैल 2010 को हुए एक समझौते से जुड़ी है. इस समझौते को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 17 अप्रैल 2013 के अपने आदेश में मान्यता दी थी. अब प्रोडक्शन हाउस ने राम गोपाल वर्मा को पूरी रकम चुकाने के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया है.

फिल्मों के अधिकारों पर भी हो सकता है असर

कंपनी ने अपने नोटिस में साफ किया है कि अगर राम गोपाल वर्मा तय समय तक बकाया रकम नहीं चुकाते हैं, तो वह समझौते के तहत अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है. इसका असर निर्देशक की फिल्मों और प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है. कंपनी के मुताबिक, वह इन प्रोजेक्ट्स में राम गोपाल वर्मा के शेयर, अधिकार, हित, कमाई और फिल्मों के इस्तेमाल से जुड़े अधिकारों पर दावा कर सकती है.

समझौते के अनुसार, राम गोपाल वर्मा को किसी भी फिल्म के निर्माण, सह-निर्माण, निर्देशन या लेखन से जुड़ी गतिविधियों के लिए कंपनी से लिखित एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है. किसी तीसरे पक्ष के साथ काम करने के लिए भी यह अनुमति जरूरी बताई गई है.

ओटीटी और फिल्म निर्माताओं को भी चेतावनी

प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म निर्माताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वे समझौते के तहत आने वाली फिल्मों के अधिकार खरीदने, लाइसेंस लेने, प्रसारण या स्ट्रीमिंग से पहले कंपनी से लिखित एनओसी जरूर हासिल करें. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पक्षों को कानूनी जोखिम उठाना पड़ सकता है. कंपनी ने कहा है कि वह जरूरत पड़ने पर कानूनी रोक लगाने और रकम वसूलने समेत सभी जरूरी कदम उठा सकती है.

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फिलहाल राम गोपाल वर्मा की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं, निर्देशक इन दिनों अपनी फिल्म ‘पुलिस कंपनी' को लेकर व्यस्त हैं, जिसमें हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.

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