फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. राजपाल यादव की सजा निलम्बित कर जमानत पर रिहा किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया है. सोमवार 16 फरवरी को जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी. शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी मे शामिल होने के लिए राजपाल यादव ने जमानत पर रिहाई की मांग की थी. फिलहाल 5 फरवरी से राजपाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.
राजपाल यादव को कोर्ट ने लगाई फटकार
लगभग 15 साल पहले राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए उधार लिए गए करोड़ों रुपए में से नौ करोड़ रुपए ना लौटा पाने के मामले पर राजपाल यादव के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा. राजपाल यादव के वकील ने कहा कि पैसे को लेकर अभी राजपाल यादव से निर्देश लेने हैं. कोर्ट ने राजपाल यादव को अपनी प्रतिबद्धता न निभाने पर कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि राजपाल यादव जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वादे का सम्मान नहीं किया. जज ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकीलों से कहा कि कम से कम दो दर्जन बार यादव ने अदालत में कहा था कि वे पैसे चुकता करेंगे, लेकिन हर बार वे असफल रहे.
Court adourns the case to Monday.
— Bar and Bench (@barandbench) February 12, 2026
Court: The other side to file a reply to the bail application.
Court: You (complainant) need to file a reply. When I was going through the file, there were so many things we didn't even know. They have challenged the first order before the…
केस की सुनवाई 16 फरवरी को
दोपहर की सुनवाई में यादव के वकील ने कहा कि वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए और जमानत याचिका पर जवाब मांगा जाए. उन्होंने मामले को सोमवार तक टालने की अपील की. अदालत ने सहमति जताते हुए मामले को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया. अदालत ने शिकायतकर्ता से जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा. यह विवाद एक पुराने मामले से जुड़ा है, जहां यादव पर पैसे न चुकाने का आरोप है. अदालत ने यादव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासन खोखले साबित हुए हैं. यादव फिलहाल जेल में हैं और परिवार की शादी के लिए जमानत की मांग कर रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जहां और विवरण सामने आ सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की सख्ती से यादव को सबक मिलेगा कि कानूनी प्रतिबद्धताओं का पालन जरूरी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं