काला हिरण शिकार मामला LIVE: सलमान खान की जेल में कटेगी रात, जमानत अर्जी पर कोर्ट कल करेगा सुनवाई

Blackbuck Poaching Case: जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार मामले (BlackBuck Poaching Case) में दो दशक पुराने बाद अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है.

काला हिरण शिकार मामला LIVE: सलमान खान की जेल में कटेगी रात, जमानत अर्जी पर कोर्ट कल करेगा सुनवाई

Blackbuck Poaching Case: सलमान खान को पांच साल की सजा

खास बातें

  • इस मामले के चार अन्‍य आरोपियों को अदालत ने बरी किया
  • अदालत के फैसले से बिश्‍नोई समाज नाराज
  • 20 साल पुराने मामले में सलमान खान दोषी करार
नई दिल्ली:

जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार मामले (BlackBuck Poaching Case) में दो दशक पुराने बाद अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने सलमान खान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलिमा कोठारी को बरी कर दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. जोधपुर कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहे.

Live Updates on Blackbuck Poaching Case

- सलमान खान को एक रात जोधपुर जेल में बितानी होगी. 
- सेंशन कोर्ट जमानत अर्जी पर गुरुवार को करेगा सुनवाई. 
- सलमान खान के वकीलों ने सेंशन कोर्ट में दाखिल की सलमान खान की जमानत अर्जी.
- सलमान खान को जोधपुर जेल लेकर पहुंची पुलिस.
- जमानत के लिए सेशंस कोर्ट पहुंचे सलमान के वकील.
- सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद से बिश्‍नाई समाज मना रहा है जश्‍न 
- सलमान खान के वकील तैयार कर रहे हैं जमानत के कागजात 
- अदालत ने सलमान खान को सुनाई साधारण कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 196 पेज का दिया आदेश दिया है. 
- कोर्ट से जेल तक सुरक्षा के पुख्‍ता बंदोबस्‍त किए गए हैं. 
 
- सलमान खान सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील 
- इसी जेल में आसाराम बापू भी हैं.
- पुलिस की जिप्सी को तैयार कर लिया गया है.
- सलमान को जेल ले जाने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई.
- सलमान खान को जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी होगी.
- माना जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा.
-कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 
-सलमान खान पर कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है.
- सलमान खान की सजा पर फैसला आधे घंटे में होगा: सरकारी वकील 
 

- चार को बरी किए जाने से बिश्‍नोई समाज नाराज, अपील की करेंगे मांग
- सलमान खान की सजा पर बहस पूरी हो गई है और अदालत थोड़ी में सुनाएगी फैसला
- सलमान खान को छोड़कर सभी कलाकार कोर्ट से बाहर निकले.

- सरकारी वकील ने अदालत से सलमान खान को छह साल की सजा दिए जाने की मांगी की. 

- बिश्‍नोई टाइगर फोर्स के जनरल सेकेटरी ने कहा कि इस मामले में बिश्‍नोई समाज की मेहनत के चलते फैसला आया. हमने केस दर्ज कराने के लिए धरना दिया. 

- सलमान खान के वकील ने अदालत ने प्रोबेशन पर छोड़ने की दलील दी है. 
- सलमान खान के वकील कम सजा के लिए जिरह कर रहे हैं. उनके वकील ने कहा है अगर तीन साल से ज्‍यादा की सजा होती है तो जमानत के लिए ऊपरी अदालत में जाएंगे. 

- सलमान खान को इस मामले में छह साल की सजा हो सकती है
- अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली, तब्‍बू, नीलम को किया बरी
- सलमान खान दोषी करार

- सोनाली और तब्‍बू भी कोर्ट पहुंचे 

- सैफ अली खान भी पहुंचे कोर्ट 
- सलमान खान कोर्ट पहुंचे, फैसला थोड़ी देर में

- सलमान खान की बहन अलवीरा और अर्पिता कोर्ट पहुंचीं

- जोधपुर कोर्ट पहुंची जज खत्री, काले हिरण मामले में आज सुनाएंगी फैसला. 

- कोर्ट के बाहर और छत तक पर पुलिस को तैनात किया गया है. कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है. 

- कोर्ट के बाहर इमरजेंसी रिसपॉन्स टीम को तैनात किया गया है.

- स्‍थानीय आरोपी दुष्‍यंत सिंह जोधपुर कोर्ट पहुंचा. शिकार के दौरान दुष्‍यंत उस जिप्‍सी में मौजूद था जिसे सलमान शिकार के लिए लेकर गया था.

- जोधपुर कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्‍त, सैफ, नीलम और सोनाली के वकील ने कहा कि सभी को बराबर सजा मिलनी चाहिए

>> मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए 52 वर्षीय सलमान खान जोधपुर पहुंच चुके हैं. सलमान खान की दोनों बहन अलविरा अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा उनके साथ जोधपुर में हैं.
 
 

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सलमान खान के खिलाफ आखिर क्यों पुख्ता और मजबूत है ये केस, 5 कारण

>> जोधपुर पहुंचीं तब्बू के साथ एयरपोर्ट पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. 
 
 

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ड्राइवर को धमकाते दिखे सैफ अली खान, बोले- शीशा ऊपर करो नहीं तो पड़ेगी एक...

>> सैफ अली खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया उनकी कार को घेरे हुए है. इनसे परेशान होकर सैफ अपने ड्राइवर पर गुस्सा निकलते हुए कहते है, "शीशा ऊपर करो और रिवर्स कर लो वरना पड़ेगी एक..."  अगर ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगी उसी वक्त बेल, होगी जेल
जानकार बताते हैं कि आज अगर सलमान खान के खिलाफ 3 साल की जेल का फैसला सजाया जाता है तो उन्हें उसी वक्त बेल मिल जाएगी. अगर उन्हें 5 साल की सजा होती है तो उन्हें कम से कम 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ सकता है. गौरतलब है कि 1 दिन के बाद ही शनिवार और रविवार है. संभव है कि उन्हें ये दोनों दिन भी जेल में बिताने पड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें तीन दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं. 

क्या है काला हिरण शिकार मामला? जानें सितंबर 1989 में क्या हुआ था​

क्या है मामला?
>> यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 की है. राजश्री फिल्म्स की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था. साथ ही इस केस में सलमान को उकसाने के लिए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल है.
>> सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. 
>> इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं. हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है.
>> कथित तौर पर जब काला हिरण पर गोलियां चलीं तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए. उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत ही घटनास्थल से वे लोग फरार हो गये. 

क्या है सरकारी वकील का कहना?
>> सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे.
>> सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

सलमान खान के वकील का पक्ष
>> इन आरोपों से इनकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. 

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