केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकारियों को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा (भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश ) से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है. केंद्र के इस फैसले से राज्य सरकारें खुश नहीं हैं.