रफाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. इस फैसले को बीजेपी अलग तरीके से पढ़ रही है और कांग्रेस अपने तरीके से पढ़ रही है. 29 पेज का ही फैसला है इसलिए आप सभी को पढ़ना चाहिए. देखना चाहिए कि अदालत ने फैसले में क्यों लिखा है कि कई सवालों की समीक्षा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो फिर उन सवालों का जवाब कहां से मिलेगा. अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे.