दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम को अग्रिम ज़मानत देने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने जो सामग्री प्रस्तुत की है, उसकी भयावहता और विशालता को देखते हुए अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है. चिदंबरम को हाई कोर्ट से पिछले साल राहत मिली थी, तब कोर्ट ने कुछ सवालों के जवाब एजेंसियों से मांगे थे. जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दिल्ली के जंगपुरा में उनके घर पर दबिश दिए बैठी है उससे गिरफ्तारी की आशंका बेमानी नहीं लगती है.