मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi) और संभल (Sambhal) विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की लोक अदालत द्वारा समझौता कराने की खबरों पर एक बेहद चौंकाने वाला और नया मोड़ सामने आया है। इन तमाम मामलों में हिंदू पक्ष के मुख्य पैरोकार और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी न्यायिक बेंच ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है और मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह तथ्यों से विपरीत हैं।