न्यूज टाइम इंडिया: 'दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही लेगी फैसला'

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  • प्रकाशित: जुलाई 04, 2018
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है. पांच जजों के संविधान पीठ ने साफ किया कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी. संविधान के हिसाब से सब काम करेंगे. विधानसभा फ़ैसले करेगी और सूचना उपराज्यपाल को देगी. असहमति की हालत में उपराज्यपाल राष्ट्रपति को फाइल भेजेंगे.

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