दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है. पांच जजों के संविधान पीठ ने साफ किया कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी. संविधान के हिसाब से सब काम करेंगे. विधानसभा फ़ैसले करेगी और सूचना उपराज्यपाल को देगी. असहमति की हालत में उपराज्यपाल राष्ट्रपति को फाइल भेजेंगे.