1995 का दोहरा हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रभुनाथ और बिहार सरकार को दस लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को हिरासत में ले लिया जाए. हत्या के केस में प्रभुनाथ पहले ही जेल में हैं.