35 ए के तहत यह बताया गया है कि कौन-कौन जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, उनके संपत्ति खरीदने के अधिकार क्या होंगे. अस्थायी निवासी के जमीन खरीदने पर रोक का प्रावधान राजा हरि सिंह के समय ही आया था, 1927 में, जो नहीं चाहते थे कि पंजाब के लोग कश्मीर आकर प्लॉट खरीदें. हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस तरह के प्रावधान हैं. क्या वहां भी इंडस्ट्री ले जाने और रोज़गार पैदा करने के लिए ऐसे प्रावधान हटा दिए जाने चाहिए. हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने श्रीनगर से बताया कि कश्मीर में कर्फ्यू का आज दूसरी दिन है. कल दिन से घाटी में हजारों की तादात में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.