MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी |शुक्रवार अप्रैल 13, 2018 01:55 PM IST छत्तीसगढ़ में रमन सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने संसदीय सचिव मामले पर बहुप्रतिक्षित फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए रिट पीटिशन ख़ारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतरिम आदेश स्थाई रुप से जारी रहेगा. अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा था कि, इन्हें मंत्रियों वाले कोई अधिकार अथवा सुविधा नहीं मिलेगी. कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि संसदीय सचिव का पद जो कि मंत्री के समतुल्य है उसे राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाई और न ही उनका निर्देशन है इसलिए इन्हें मंत्रियों के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं.