India | मंगलवार मई 7, 2013 01:33 PM IST 1993 में बम धमाके के आरोपी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह अपील की है कि जब तक उनकी पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब भुल्लर को फांसी न दी जाए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसी कोर्ट में अपील की जाए जहां पुनरीक्षण याचिका दायर है।