India | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार अक्टूबर 29, 2022 08:05 PM IST कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक कार चालक के खिलाफ निचली अदालत में लंबित एक मामले को खारिज कर दिया है, जिस पर शिकायतकर्ता के पालतू कुत्ते की मौत के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था.