ड्रग केस में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को राहत, कोर्ट ने खारिज की NCB की अपील

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया पर गांजा लेने के आरोप लगे थे इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. NCB ने इनकी जमानत रद्द करने की अपील की थी.

ड्रग केस में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को राहत, कोर्ट ने खारिज की NCB की अपील

भारती सिंह और हर्ष

नई दिल्ली:

स्टैंड अप कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को ड्रग्स केस में एक राहत मिली है. दरअसल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपील की थी कि इनकी जमानत रद्द कर दी जाए लेकिन स्पेशल कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए भारती और हर्ष को राहत दी है. बता दें कि भारती और हर्ष को साल 2020 में 86.5 ग्राम गांजा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि उन्हें अगले ही दिन 15 हजार रुपए के बॉन्ड पर बेल दे दी गई. एनसीबी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी.

पीटीआई के मुताबिक, पिछले हफ्ते जारी किए आदेश में कोर्ट ने उन आरोपों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने एनसीबी की तरफ से जवाब का इंतजार किया लेकिन ना ही प्रॉसिक्यूटर मौजूद थे ना इन्वेस्टिगेटर. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोसिक्यूशन को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. गलती उनकी है कि वह वे समय पर अपना जवाब फाइल नहीं कर सके.

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने इंडस्ट्री के लोगों से पूछताछ शुरू की थी. इस जांच-पड़ताल में कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स के नाम सामने आए. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया का नाम एक ड्रग पेडलर से हुई पूछताछ में सामने आया था. भारती का नाम सामने आने पर उनके फैन्स को काफी धक्का लगा था. 

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