राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक सहित चार अन्य विधेयक राजस्थान विधानसभा में पारित

धारीवाल ने कहा, राज्य सरकार राज्य की कानूनी व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने तथा इसमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. विधानसभा ने दिन के दौरान राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 भी पारित किया. इससे पहले विधानसभा ने 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित कर दिया. 

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जयपुर: राजस्थान विधानसभा में मेलों के सुरक्षित आयोजन और उनके प्रबंधन के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक बुधवार को पारित हो गया. राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि नए कानून के तहत प्रत्येक जिले में एक प्रभावी प्राधिकरण और जिला समितियां स्थापित की जाएंगी, जिसमें सभी संबंधित विभाग शामिल होंगे.

मंत्री ने कहा कि समितियां मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग, परिवहन और आवास आदि की व्यवस्था और सुविधाएं करेंगी. विधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2023 भी ध्वनि मत से पारित कर दिया. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने कहा कि यह विधेयक राज्य में सहकारी समितियों को और मजबूत करेगा. अंजना ने कहा, इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखंडों के आवंटन में धोखाधड़ी बंद होगा.

सत्र के दौरान राजस्थान कानून निरस्तीकरण विधेयक-2023 भी ध्वनि मत से पारित किया गया. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए, कानून और संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि विधेयक के पारित होने से 133 "अप्रचलित और अनावश्यक" अधिनियम निरस्त हो जाएंगे.

धारीवाल ने कहा, राज्य सरकार राज्य की कानूनी व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने तथा इसमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. विधानसभा ने दिन के दौरान राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 भी पारित किया. इससे पहले विधानसभा ने 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित कर दिया. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)