महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर कड़े प्रावधान लागू किए हैं विवाह के माध्यम से गैरकानूनी धर्मांतरण पर सात साल कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित है नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान है