मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं खाने-पीने का सामान, नहीं रोक सकता कोई, RTI में खुलासा

सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1955 (Cinema Regulation Act, 1955) के तहत खाने-पीने के सामान ले जाने संबंधी कोई रोक-टोक नहीं है.

मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं खाने-पीने का सामान, नहीं रोक सकता कोई, RTI में खुलासा

सिनेमा हॉल प्रतीकात्मक तस्वीर.

खास बातें

  • सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान के साथ दाखिल होने दिया जा सकता है
  • मल्टीप्लैक्स दर्शकों को खाने पीने का सामान ले जाने से रोक नहीं सकते हैं
  • सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1955 के तहत खाने-पीने के सामान पर कोई रोक नहीं है
हैदाराबाद:

जब भी आप कोई मूवी (Movie) देखने जाते हैं तो आमतौर पर आपका सबसे ज्यादा खर्च खाने-पीने पर ही होता होगा. जहां तक सबको मालूम है कि सिनेमा हॉल (Cinema Hall) के भीतर खान-पीने का सामान ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है. लेकिन हैदाराबाद (Hyderabad) में इस मामले में सूरत बदलती नजर आ रही है. एक आरटीआई (RTI) के जबाव में हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने बताया है कि सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान के साथ दाखिल होने दिया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि मल्‍टीप्‍लेक्‍स दर्शकों को खाने पीने का सामान ले जाने से रोक नहीं सकते हैं.

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द न्‍यूज मिनट की खबर के मुताबिक हैदराबाद के एंटी करप्शन एक्टिविस्ट विजय गोपाल (Vijay Gopal) ने आरटीआई दायर की थी जिसके जवाब में हैदराबाद पुलिस ने ये जानकारी दी है. बता दें कि सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1955 (Cinema Regulation Act, 1955) के तहत खाने-पीने के सामान ले जाने संबंधी कोई रोक-टोक नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटर वेंकटेश्वर राव के मुताबिक, "ये कानून कई सालों से था लेकिन थियेटर के कारोबार में जो लोग हैं उन्होंने इस खत्म कर दिया है." दरअसल खाने-पीने की चीजों पर सिनेमाघरों के मालिकों को बहुत मुनाफा होता है इसलिए सिनेमा हॉल में बाहर के खाने-पीने के सामान पर पाबंदी लगा हॉल में खाने की चीजें बेची जाती हैं.

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पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिससे दर्शकों को अपने खाने-पीने का सामान ले जाने से रोका जाए.  बता दें कि साल 2017 में विजय गोपाल ने हैदराबाद उपभोक्ता मंच पर एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आईएनओएक्स मल्टीप्लेक्स को उन्हें 5000 रुपये लौटाने पड़ थे, 1000 रुपये अतिरिक्त तौर पर विजय को लौटाए गए क्योंकि उनसे पानी की बोतल के लिए अतिरिक्त पैसे लिए गए थे. हैदाराबाद पुलिस का कहना है कि कोई भी नागरिक इस तरह से शिकायत दर्ज करा सकता है. आरटीआई में यह भी बताया गया है कि कोई भी सिंगल-स्क्रीन थियेटर 3डी ग्लास के लिए ग्राहकों से पैंसे नहीं ले सकता है. इस दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हॉल में  खाना ले जाने की इजाजत दी है. मामले में टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी की जा सकती है.