राजस्थान पुलिस के सभी आधिकारिक कामकाजों या फिर दस्तावेजों में अब 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा. राजस्थान पुलिस के मिसलेनियस सेल (विविध प्रकोष्ठ) ने इसे लेकर एक आदेश जार किया है. ये विभाग अनोखी और अलग तरह की शिकायतों को देखता है और अनुसूचित जाति सेल के साथ मिलकर काम करता है. इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज या बातचीत में 'दलित' शब्द न तो बोला जाएगा और न ही लिखा जाएगा. इसकी जगह 'Scheduled Caste' (अनुसूचित जाति) शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा.
कहां-कहां इस्तेमाल नहीं होगा शब्द?
इस आदेश का सीधा मतलब है कि अब पुलिस विभाग अपनी एफआईआर (FIR), शिकायतों, चार्जशीट, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो, कस्टडी से जुड़े दस्तावेजों, केस डायरी, क्लोजर रिपोर्ट, फॉर्म, आवेदन, सर्टिफिकेट और सरकारी चिट्ठियों में 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा. यह आदेश राजस्थान सरकार के सभी पुलिस महानिदेशकों (DGPs), पुलिस कमिश्नरों, जिला पुलिस अधीक्षकों (SPs) और उनके प्रभारियों को भेज दिया गया है. थाना स्तर पर सभी थाना प्रभारियों (SHOs) को भी इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है.
यह आदेश मिसलेनियस सेल के पुलिस अधीक्षक (SP) ज्ञानचंद यादव की तरफ से जारी किया गया है. इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 'दलित' शब्द का इस्तेमाल किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या भाषण में नहीं होना चाहिए.
एसपी ने क्या बताया?
NDTV से बातचीत में ज्ञानचंद यादव ने बताया, "साल 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक आदेश और 16 मार्च 2019 को भीलवाड़ा से जारी राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एक आदेश के तहत अब 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हमें मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से निर्देश मिले थे, जहां एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इन पुराने आदेशों के बावजूद 'दलित' शब्द अभी भी इस्तेमाल हो रहा है. इसलिए अब यह नया आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इसकी जगह 'अनुसूचित जाति' शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए."
मीडिया में भी इस शब्द के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही मीडिया घरानों को एक एडवाइजरी (सलाह) भेजी थी कि वे अपने ब्रॉडकास्ट में इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचें.
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