झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
नई दिल्ली: Jharkhand District Judge Recruitment Exam 2022: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. इससे पहले प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता ने बताया था कि सभी प्रार्थी मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में सफल हुए हैं. इसके बावजूद झारखंड हाई कोर्ट द्वारा नियमों की अनदेखी कर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है. याचिका दायर करने वालों के वकील ने कहा कि ऐसा किया जाना स्पष्ट व प्रत्यक्ष तौर पर नियुक्ति नियमावली 2001 के नियम-22 का उल्लंघन है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जिला जज भर्ती परीक्षा अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (विज्ञापन संख्या 01/2022) का परिणाम घोषित किया गया था. इस परीक्षा में 13 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था.