Jharkhand District Judge Recruitment Exam 2022: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. इससे पहले प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता ने बताया था कि सभी प्रार्थी मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में सफल हुए हैं. इसके बावजूद झारखंड हाई कोर्ट द्वारा नियमों की अनदेखी कर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है. याचिका दायर करने वालों के वकील ने कहा कि ऐसा किया जाना स्पष्ट व प्रत्यक्ष तौर पर नियुक्ति नियमावली 2001 के नियम-22 का उल्लंघन है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जिला जज भर्ती परीक्षा अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (विज्ञापन संख्या 01/2022) का परिणाम घोषित किया गया था. इस परीक्षा में 13 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था.
झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया गया था. प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर 2022 को रांची में आयोजित किया गया था. इसमें लगभग 2000 अभ्यर्थी शमिल हुए थे और इनमे से 66 अभ्यर्थी को 14 फरवरी 2023 को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सफल घोषित किया गया था. इन सभी अभ्यर्थियों को 12,13 और 14 मार्च को रांची में इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया था.
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फाइनल रिजल्ट शुरू से विवादों में
बता दें कि झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम शुरू से ही विवादों में रहा है. कुछ अभ्यर्थियों ने इस परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके फलस्वरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एवम पक्षकार बनने के इच्छुक याचियों के इंटरव्यू का प्राप्तांक बताने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट को दिया था. साक्षात्कार में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों सुशील कुमार पांडे, हरिओम कुमार, रणधीर कुमार सिंह, प्रतीक चतुर्वेदी, पिंकी सिंह, राजीव कुमार और अजय शर्मा ने न्याय की मांग करते हुए एक याचिका संख्या 753/2023 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की है.
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