Jharkhand District Judge Recruitment Exam 2022: झारखंड जिला जज प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट जिला जज परीक्षा रिजल्ट के मामले में 11 अगस्त को सुनवाई करेगा. दरअसल झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 के तहत आयोजित झारखंड जिला जज परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पांच उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है. उम्मीदवारों ने यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि अंतिम रिजल्ट को फिर से नियमानुसार घोषित किया जाए एवं विनियमानुसार घोषित परिणाम को विधिवत अपास्त किया जाए. इससे पहले उम्मीदवारों ने इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को पांच उम्मीदवारों के इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को चार हफ्ते के अंदर जारी करने के आदेश पारित किए.
बता दें कि उस याचिका में पहले पांच थे, चार को पक्षकार बनाया गया था तो सभी नौ लोगों के मार्क्स बताने की निर्देश जारी किए गए थे. सात लोग इंटरव्यू में पास हैं और दो लोग फेल हैं. इसलिए इस बार सातों पास लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जिला जज भर्ती रिजल्ट को लेकर चैलेंज किया है, जिसका सुनवाई 11 अगस्त को होने वाली है.
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क्या है मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2022 में जिला जज के 22 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था. राज्य में जजों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन सितंबर 2022 में किया गया था. इस परीक्षा में लगभग दो हजार उम्मीदवारों ने भाग लिया. झारखंड जिला जज मुख्य परीक्षा में 66 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था, जिन्हें 12,13 और 14 मार्च 2023 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. इंटरव्यू का रिजल्ट 23 मार्च 2023 को जारी किया गया, जिसमें मात्र 13 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया. बता दें कि यह भर्ती परीक्षा जिला जज के 22 पदों के लिए थी, ऐसे में नौ पद खाली रह गए.
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इंटरव्यू के लिए 30 प्रतिशत अंक
झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा के अंतिम राउंड यानी इंटरव्यू में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंकों की जरूरत थी, लेकिन नियमों की उपेक्षा करते हुए चयन के लिए इंटरव्यू में 50 प्रतिशत अंक लाने का क्राइटेरिया सेट किया गया. उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जब वे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सफल हैं तो वे भी नौ रिक्त पदों पर चयन पाने के हकदार हैं.
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