UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए डिटेल

UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है.

UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए डिटेल

प्रतीकात्मक तस्वीर

UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का अगले हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है. बता दें कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन अब इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला सामने आ सकता है.

यूपी 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर क्या है विवाद?
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला बीते  2 सालों से विवादों में घिरा हुआ है, लेकिन अभी तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है. पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर कोर्ट में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है. इसके बाद सरकार ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा कट ऑफ निर्धारित कर दी थी.

इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया. लंबे समय तक कोर्ट में यह मामला रहा और अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दे दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे. लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसके अलावा UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. 

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दायर कर 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.