वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर दर्ज एफआईआर में अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह देखते हुए राहत दी कि पुरोहित जांच में सहयोग कर रही हैं.
अदालत ने कहा, "दिए गए बयान के मद्देनजर, हम अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में, उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि पुरोहित जांच में सहयोग कर रहे हैं.
शीर्ष अदालत ने इससे पहले 5 मार्च, 2021 को पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत प्रदान किया था. उन पर उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों, हिंदू देवताओं के गलत चित्रण और वेब श्रृंखला में प्रधान मंत्री की भूमिका निभाने वाले चरित्र को लेकर सवाल खड़े किए गए थे. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 27 जनवरी, 2021 को वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर को किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.
पुरोहित ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया था. 19 जनवरी 2021 को ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के रौनिजा गांव के बलबीर आजाद की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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