अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी मामले में दाखिल याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा

सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गया अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी उसकी बहन को मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी मिलने के बाद याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

पुलिस हिरासत में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की बहन की याचिका का निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गया अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी उसकी बहन को मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी मिलने के बाद याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर 1 हफ्ते में आदेश पास करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रयागराज भेजी गई विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बच्चे सुधार गृह में नही रहना चाहते हैं, वह बाहर आना चाहते हैं. अतीक की बहन शाहीन अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में बाल सुधार गृह में रह रहे अतीक अहमद के दोनों बच्चों  की कस्टडी मांग ली थी.

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