नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एससी/एसटी के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है.
शुभेंदु अधिकारी के वकील पी एस पटवालिया ने कहा कि अभी मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है. हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होनी है. याचिकाकर्ता टीएमसी सरकार में मंत्री है और ये याचिका राजनीति से प्रेरित है. रोज एक नई एफआईआर दर्ज की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं.
ये भी पढ़े:- छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्रुद्ध भीड़ ने की चर्च पर हमले की कोशिश, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल
Featured Video Of The Day
Delhi Election Results 2025: सिख, महिला या...दिल्ली में BJP तो आ गई लेकिन CM कौन बनेगा?