26 महीने और 2 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे सहारा प्रमुख सुब्रत राय

26 महीने और 2 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे सहारा प्रमुख सुब्रत राय

सुब्रत राय.... (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 4 हफ्ते के लिए पैरोल दे दिया है। इस दौरान सादे कपड़े में पुलिस वाले उनके साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर यह तय करेंगे कि कितने पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान वह देश छोड़ कर नहीं जाएंगे और पुलिस कस्टडी में ही रहेगे।

कोर्ट ने कहा कि वह लखनऊ, हरिद्वार और गंगा सागर अंतिम संस्कार और क्रिया के लिए जा सकते हैं। कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई करते हुए सुब्रत राय के साथ उनके बहनोई अशोक राय चौधरी को भी कस्टडी पैरोल दी है।

उनकी मां, छवि राय का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 95 साल की थीं। राय, बाजार नियामक सेबी के साथ लंबे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा सहारा की ओर से दायर पैरोल की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी सुनवाई की।


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