मोहम्मद जुबैर की जल्द सुनवाई की मांग खारिज, CJI बोले- जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई

यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का एलान किया है. हालांकि, जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. 

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जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत दे दी है.
नई दिल्ली:

भड़काऊ ट्वीट करने और विदेशी चंदा लेने के आरोपों में घिरे ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई. इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मेंशन करे जो पहले से मामले की सुनवाई कर रही है. इस पर जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मामले की आज ही सुनवाई की जाए.

बता दें कि विवादों में घिरे ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 6 प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. जुबैर ने उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है. गौरतलब है कि उनके खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में छह प्राथमिकी दर्ज हैं.

जुबैर ने अपनी याचिका में इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन का विरोध किया है. यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का एलान किया है. हालांकि, जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. जबकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में जमानत दे दी थी. 

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