दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, ग्रीन क्रैकर्स पर फैसला सुरक्षित

देश में ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी जाए या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी से कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर सिर्फ कार्रवाई ही काफी नहीं है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इनके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि पटाखों के सोर्स का पता कर कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी से कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर सिर्फ कार्रवाई ही काफी नहीं है. आपको पटाखों के सोर्स का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. आपको शुरुआत में ही कार्रवाई करनी होगी. पटाखे चलाने के बाद कार्रवाई  करने का कोई फायदा नहीं है. 

दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साल 2016 के बाद दिल्ली पुलिस ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है. पिछले साल 17 हज़ार किलो, इस साल 10 हज़ार किलो पटाखे जब्त किए गए हैं. कोर्ट ने इस पर टिप्पणी कि चूंकि साल 2016 के बाद से ही पटाखो पर बैन है, लिहाजा लाइसेंस देने का वैसे भी सवाल नहीं उठता.

देश में ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी जाए या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसे मे जिन जगहों पर प्रदूषण का स्तर ठीक नहीं है, वहां पटाखों का इस्तेमाल न हो. जहां पर पर्यावरण कुछ ठीक है, वहां ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल न किया गया हो. इसके लिए सरकार और एजेंसी का मैकेनिज्म चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने य़ह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन राज्यों ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. उसमें कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा.

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