भीमा कोरेगांव हिंसा: आरोपी गौतम नवलखा का मामला फिर पहुंचा SC

SG तुषार मेहता ने भी कहा कि  NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है.

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इस मामले को कल जस्टिस केएम जोसेफ के सामने रखा जाएगा.
नई दिल्ली:

भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. हाउस अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन ना करने का आरोप लगा है. वहीं NIA ने भी हाउस अरेस्ट के घर पर आपत्ति जताई है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को शुक्रवार को आदेश देने वाली बेंच के पास रखा जाए. दरअसल गौतम नवलखा की ओर से वकील ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच में मेंशन किया और कहा कि दस नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से हाउस अरेस्ट में रखने का आदेश दिया था. उन्हें 96 घंटे के भीतर परिसर का निरीक्षण करना था न कि 48 घंटे के भीतर. आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है.

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SG तुषार मेहता ने भी कहा कि NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए. इस मामले को कल जस्टिस केएम जोसेफ के सामने रखा जाए.

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आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और कोर्ट ने नवलखा को तलोजा जेल से निकालकर नवी मुंबई में हाउस अरेस्ट के आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर शर्ते भी लगाईं थी और कहा था कि हाउस अरेस्ट के दौरान किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा. इस दौरान वो किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. ना ही मीडिया से बात करेंगे, साथ ही मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करेंगे.

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