स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कार्ति चिदंबरम

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद कार्ति ने निचली अदालत यानी सांसद विधायकों के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

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कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है. कार्ति ने अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) दाखिल की है. विशेष कोर्ट ने तीन जून को शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद कार्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

इससे पहले कथित चीनी वीजा घोटाला के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी ने हाल ही में इसी मामले से संबंधित सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद उनके खिलाफ धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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ईडी अधिकारियों ने आर्थिक घोटाले के इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है.

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ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों को भारतीय वीजा दिलाने के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य सहयोगी के जरिए पंजाब के एक फर्म से 50 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

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मामला दर्ज होने के बाद कार्ति ने निचली अदालत यानी सांसद विधायकों के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 

इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने ईडी ने कहा था कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया? ईडी ने यह भी कहा था कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है. अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी. ईडी ने कहा था कि हमने केवल एक जांच शुरू की है.

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