मल्लिका सहरावत की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका सहरावत के खिलाफ 'अश्लील' और 'उत्तेजक' नृत्य करने के कारण दायर शिकायत पर वडोदरा की अदालत के समन पर रोक लगा दी है। यह शिकायत करीब सात साल पहले एक होटल में हुए कार्यक्रम को लेकर दायर की गई थी, जिसका प्रसारण कई टीवी चैनलों ने किया था।
न्यायमूर्ति बीएच चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सहरावत की याचिका पर सुनवाई के दौरान समन पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 2 मार्च को मल्लिका को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए समन निरस्त करने के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। यह समन 2007 में वडोदरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी की आपराधिक शिकायत पर जारी किया गया था।
इस बीच, वडोदरा की अदालत ने 8 जुलाई को मल्लिका सहरावत के नाम जमानती वारंट जारी करते हुए उसे 19 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था। तिवारी ने मुंबई के एक पांच सितारा होटल में 31 दिसंबर, 2006 की रात मल्लिका सहरावत के नृत्य कार्यक्रम के बाद यह शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि मल्लिका का नृत्य अश्लील ही नहीं, बल्कि उत्तेजक भी था। शिकायत में दावा किया गया था कि जब एक दर्शक ने मंच पर चढ़कर इस नाच को रोकने का प्रयास किया, तो आयोजकों ने कथित रूप से उसका उपहास उड़ाया।
न्यायमूर्ति बीएच चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सहरावत की याचिका पर सुनवाई के दौरान समन पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 2 मार्च को मल्लिका को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए समन निरस्त करने के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। यह समन 2007 में वडोदरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी की आपराधिक शिकायत पर जारी किया गया था।
इस बीच, वडोदरा की अदालत ने 8 जुलाई को मल्लिका सहरावत के नाम जमानती वारंट जारी करते हुए उसे 19 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था। तिवारी ने मुंबई के एक पांच सितारा होटल में 31 दिसंबर, 2006 की रात मल्लिका सहरावत के नृत्य कार्यक्रम के बाद यह शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि मल्लिका का नृत्य अश्लील ही नहीं, बल्कि उत्तेजक भी था। शिकायत में दावा किया गया था कि जब एक दर्शक ने मंच पर चढ़कर इस नाच को रोकने का प्रयास किया, तो आयोजकों ने कथित रूप से उसका उपहास उड़ाया।
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