विज्ञापन
This Article is From Aug 31, 2020

Unlock 4: फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, इन लोगों के लिए खोले जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन

Unlock 4 Guidelines:  गृह मंत्रालय (Home Ministry Affairs) ने अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है. अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स के मुताबिक, स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

Unlock 4: फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, इन लोगों के लिए खोले जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन
Unlock 4 Guidelines:  गृह मंत्रालय (Home Ministry Affairs) ने अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है.
नई दिल्ली:

Unlock 4 Guidelines:  गृह मंत्रालय (Home Ministry Affairs) ने अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है. अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स के मुताबिक, स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन्स 1 सितंबर 2020 से लागू होंगी. लेकिन गाइडलाइन्स के मुताबिक,  21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा PhD और पोस्टग्रेजुएट कोर्स के छात्रों को भी संस्थानों में अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी. अनलॉक 4 के दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी.

अनलॉक-4 में स्कूलों और छात्रों के लिए 21 सिंतबर से लागू होंगे ये नए नियम-

अनलॉक -4 दिशानिर्देशों के अनुसार,  उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च स्कॉलर (PhD) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं, जिन्हें लेबोरेटरी की जरूरत है. हालांकि, संस्थान खोलने की अनुमति परिस्थितियों के आधार पर दी जाएगी. 

अनलॉक -4 के लिए जारी गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यू ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी. 

Unlock 4 : स्कूलों और छात्रों के लिए नई गाइडलाइन्स पढ़ना जरूरी, जानें 5 प्वाइंट्स में

अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों के अनुसार,  राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है.

वहीं, MHA के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा, "अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिक गतिविधियां चालू होंगी. मेट्रो रेल को क्रमबद्ध तरीके से 07.09.20 से प्रभावी ढंग से संचालित करने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में MOHUA द्वारा एसओपी (SOP) जल्द ही जारी की जाएगी."

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com